
कैराना में राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वाधान में तथा उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशन में आगामी 13 सितंबर को जनपद न्यायालय, कैराना में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। इस अवसर पर वादों का निस्तारण आपसी समझौते के आधार पर कराया जाएगा, जिससे आम जनता को शीघ्र और सस्ता न्याय मिल सके।

जनपद न्यायालय परिसर से राष्ट्रीय लोक
जनपद न्यायालय परिसर से राष्ट्रीय लोक अदालत के प्रचार-प्रसार हेतु रैली को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अध्यक्ष/जनपद न्यायाधीश इंद्रप्रीत सिंह जोश ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस रैली का उद्देश्य अधिक से अधिक लोगों तक लोक अदालत की जानकारी पहुँचाना है, ताकि लोग अपनी लंबित समस्याओं को सुलझाने के लिए आगे आएं। रैली जनपद के सभी थाना क्षेत्रों में घूमकर आम जनता को लोक अदालत की उपयोगिता से अवगत कराएगी।

जनपद न्यायाधीश इंद्रप्रीत सिंह जोश ने बताया कि आगामी 13 सितंबर को आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत में विभिन्न प्रकार के वादों का निस्तारण कराया जाएगा। इनमें वाहन चालान, विद्युत चोरी, चैक बाउंस, छोटे-छोटे आपसी विवाद और पारिवारिक मामलों जैसे प्रकरण शामिल होंगे। उन्होंने कहा कि लोक अदालत का सबसे बड़ा लाभ यह है कि इससे जनता का समय और धन दोनों की बचत होती है तथा आपसी मेल-मिलाप से विवादों का समाधान निकलता है।

इस अवसर पर परिवार न्यायालय/प्रधान न्यायाधीश बृजेश कुमार शर्मा, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण नोडल अधिकारी/अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश सीमा वर्मा, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम सुरेंद्र कुमार राय, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश रितु नागर और अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रशांत कुमार सहित अधिवक्ता गण और न्यायालय कर्मचारी उपस्थित रहे।








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