लखनऊ। सपा नेता आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम को रामपुर की एमपी/एमएलए कोर्ट ने फर्जी पैन कार्ड मामले में 7–7 साल की सजा सुनाई है। अदालत ने दोनों को दोषी ठहराते हुए 50-50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया। सजा सुनाए जाने के तुरंत बाद कोर्ट में मौजूद पुलिसकर्मियों ने दोनों को हिरासत में ले लिया और कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के साथ रामपुर जेल भेज दिया।

यह मामला वर्ष 2019 का है, जब भाजपा नेता आकाश सक्सेना ने सिविल लाइंस थाने में शिकायत दर्ज कराई थी कि आजम खान और उनके बेटे ने गलत जानकारी देकर फर्जी पैन कार्ड बनवाया था। मामले की सुनवाई के दौरान कोर्ट ने सभी तथ्यों की जांच के बाद दोनों को दोषी माना।
दर्ज हैं 104 मुक़दमे
आजम खान के खिलाफ कुल 104 केस दर्ज हैं। अब तक अदालत 11 मामलों में फैसला सुना चुकी है, जिनमें से 6 में उन्हें सजा और 5 में बरी किया गया है। ताज़ा सजा उन मामलों में एक नया जुड़ाव है।

दो महीने पहले ही हुए थे रिहा
उल्लेखनीय है कि आजम खान दो महीने पहले ही 23 सितंबर को सीतापुर जेल से रिहा हुए थे, जबकि अब्दुल्ला आजम लगभग 9 महीने पहले हरदोई जेल से बाहर आए थे। आज की सजा के बाद दोनों को फिर से जेल भेज दिया गया है







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