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सुपरवाइजर पद पर प्रमोशन से भरे जाएंगे 50 फीसदी पद, निजी कंपनी सरकार को देंगी 15 फीसदी प्राफिट

सुपरवाइजर पद पर प्रमोशन से भरे जाएंगे 50 फीसदी पद, निजी कंपनी सरकार को देंगी 15 फीसदी प्राफिट

उत्तराखंड की कैबिनेट बैठक में लिए गए आठ बड़े फैसले

देहरादून। उत्तराखंड की पुष्कर सिंह धामी सरकार की सोमवार को कैबिनेट की बैठक हुई। इसमें धामी सरकार ने आठ बड़े अहम फैसले लिए। राज्य सरकार के प्रवक्ता के मुताबिक सरकार ने उत्तराखंड महिला एवं बाल विकास अधीनस्थ सुपरवाइजर सेवा नियमावली 2021 के संशोधन को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है।

सुपरवाइजर पद पर प्रमशन से भरे जाएंगे 50 फीसदी पद, निजी कंपनी सरकार को देंगी 15 फीसदी प्राफिट

उन्होंने बताया कि अब तक सुपरवाइजर सेवा नियमावली के अंतर्गत सुपरवाइजर के पदों पर 50 फीसदी सीधी भर्ती से एवं 40 फीसदी आगनवाड़ी कार्यकर्त्री और शेष दस फीसदी मिनी आंगनवाड़ी कार्यकर्ती के पदोन्नति से भरे जाते थे। भारत सरकार के दिशा निर्देशों में राज्य के समस्त मिनी आंगनबाड़ी केंद्रों को पूर्ण आंगनबाड़ी केंद्रों में उच्चीकृत किया जाना है, ऐसे में मिनी आंगनवाड़ी कार्यकर्ती से सुपरवाइजर पद पर होने वाले पदोन्नति के दस फीसदी कोटा को भी आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री के पदोन्नति कोटे में शामिल करते हुए आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री के पदोन्नति कोटे को 40फीसदी से बढ़ाकर 50 फीसदी कर दिया गया।

छोटे घर व दुकान बनाई जाएंगी

प्रवक्ता के मुताबिक रायपुर एवं उसके समीप क्षेत्रों के अंतर्गत जहां विधानसभा परिसर प्रस्तावित है, उस क्षेत्र को फ्रिज जोन बनाया गया था। अब कैबिनेट ने फ्रिज जोन में आंशिक संशोधन करते हुए इन क्षेत्रों में छोटे घरों ( लो डेंसिटी हाउसों ) और छोटी दुकानों के निर्माण की अनुमति दे दी है। जिसके मानक आवास विकास विभाग के द्वारा निर्धारित किए जाएंगे।

चिकित्सा शिक्षा विभाग की सेवा में भी बदलाव

इसी तरह चिकित्सा स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग के अंतर्गत कार्यरत स्वास्थ्य कार्यकर्ता एवं स्वास्थ्य पर्यवेक्षक की सेवा नियमावली में संशोधन की कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। अब स्वास्थ्य कार्यकर्ता एवं स्वास्थ्य पर्यवेक्षक के 5 साल की संतोषजनक सेवा के बाद एक स्थान से दूसरे स्थान तक अपने जीवनकाल में एक बार पारस्परिक स्थानांतरण को अनुमति दी जाएगी। नए स्थान में जाने पर अपने नए जनपद के कैडर के अंतर्गत यह सबसे जूनियर होंगे। इसके अलावा रिक्त पद उपलब्ध होने पर पहाड़ से पहाड़ में एवं मैदानी जनपदों से पर्वतीय जनपदों में स्थानांतरण किया जा सकेगा, जिसके लिए मानक विभाग द्वारा तैयार किए जाएंगे।

UCC के रजिस्ट्रेशन में आधार कार्ड अनिवार्य

कैबिनेट ने की बैठक में समान नागरिक संहिता के अंतर्गत होने वाले ऑनलाइन विवाह पंजीकरण में संशोधन को कैबिनेट ने हरी झंडी दे दी। इसके तहत यूसीसी में पंजीकरण हेतु आधार कार्ड की व्यवस्था रखी गई है। क्योंकि उत्तराखंड प्रदेश में नेपाली भूटानी एवं तिब्बती मूल के लोगों से भी शादी होती है। ऐसे में आधार के अलावा अब नेपाल, भूटान के नागरिकों हेतु नेपाली एवं भूटानी नागरिकता प्रमाण पत्र, एवं 182 दिनों से अधिक के प्रवास के लिए भारत में नेपाली मिशन/रॉयल भूटानी मिशन द्वारा जारी प्रमाणपत्र एवं तिब्बती मूल के व्यक्तियों के लिए विदेशी पंजीकरण अधिकारी द्वारा जारी वैध पंजीकरण प्रमाण पत्र को अनुमन्य किया जाएगा।

निजी कंपनियां प्राफिट का 15 फीसदी देंगी सरकार को

कैबिनेट ने राज्य कर्मचारियों की पदोन्नति के संबंध में अर्हकारी सेवा में शिथिलीकरण की नियमावली में संशोधन का निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री द्वारा पूर्व में विचलन के माध्यम से विधानसभा का सत्रावसान किए जाने के संबंध में लिए गए निर्णय को कैबिनेट के संज्ञानार्थ लाया गया। इसके अलावा बैठक में ही राज्य स्थापना के रजत जयंती वर्ष पर उत्तराखंड राज्य की पंचम विधानसभा का विशेष सत्र की तिथि के निर्धारण हेतु कैबिनेट ने मुख्यमंत्री को किया अधिकृत कर दिया। इसके साथ ही राज्य सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को कर के बाद के लाभांश ( प्रॉफिट आफ्टर टैक्स) की 15 धनराशि को राज्य सरकार को देना होगा। इसके लिए कैबिनेट में अपनी मंजूरी प्रदान कर दी।

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