नई दिल्ली। दिल्ली की राउज एवेन्यू अदालत ने सोमवार को आरजेडी प्रमुख और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव, पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी, उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव समेत 14 आरोपियों के खिलाफ आरोप तय कर दिए हैं। ये मामला रेल भर्ती में जमीन के बदले नौकरी देने से जुड़ा है।

अदालत ने जिन धाराओं के तहत आरोप तय किए हैं, उनमें भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 420 (धोखाधड़ी) और 120बी (आपराधिक साजिश) के अलावा, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 13(2) और 13(1)(d) शामिल हैं।
लालू ने आरोप नकारे
सुनवाई के दौरान अदालत ने लालू प्रसाद यादव से पूछा कि क्या वे लगाए गए आरोप स्वीकार करते हैं या मुकदमे का सामना करेंगे। इस पर लालू यादव ने आरोप स्वीकार करने से इंकार करते हुए कहा कि वे मुकदमे का सामना करेंगे।
सीबीआई की ओर से दायर चार्जशीट में आरोप है कि रेल मंत्री रहते हुए लालू यादव ने विभिन्न लोगों को रेलवे में नौकरी देने के बदले उनसे सस्ती दरों पर जमीन ली थी। इस मामले में लालू यादव के परिवार के सदस्य और कई अन्य लोग आरोपी बनाए गए हैं।

लैंड फार जाब घोटाले का आरोप
अदालत ने सभी आरोपियों को अगली सुनवाई की तारीख पर पेश होने का निर्देश दिया है। मामले की अगली सुनवाई जल्द निर्धारित की जाएगी। इस केस को ‘लैंड फॉर जॉब’ स्कैम के नाम से जाना जाता है।







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